जिला अभिभाषक संघ ने साधारण सभा में समय सीमा में प्रकरण निपटाने की बाध्यता के आदेश का विरोध कर लिए कई निर्णय
जिला अभिभाषक संघ ने साधारण सभा में समय सीमा में प्रकरण निपटाने की बाध्यता के आदेश का विरोध कर लिए कई निर्णय
जिला अभिभाषक संघ ने साधारण सभा में समय सीमा में प्रकरण निपटाने की बाध्यता के आदेश का विरोध कर लिए कई निर्णय
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। जिला अभिभाषक संघ द्वारा गुरूवार को समय सीमा में प्रकरण निपटाने की बाध्यता के हाईकोर्ट के आदेश के विरोध स्वरूप अभिभाषक संघ के सभाकक्ष में साधारण सभा आयोजित की गई। जिसमें सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। अभिभाषक संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्यवंशी ने बताया कि हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत समय सीमा में 25-25 प्रकरण निपटाए जाने के आदेश दिए गए है, जो कि गलत है। इससे अधिवक्ताओं को असुविधा तो हो ही रही है, साथ में पक्षकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभा में उपस्थित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि चिन्हित प्रकरणों को मनमाने तरीके से चलाने एवं गवाहों को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने व अधिवक्ताओं पर दबाव डालकर सुनवाई की जाना कहा तक उचित है। जिसका हम कड़ें शब्दों में विरोध करते है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दबाजी में कई मामलों में पक्षकार को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा, इसलिए हम सभी अभिभाषक इस निर्णय का विरोध करते है। हाईकोर्ट अपने आदेश को वापस ले और 25-25 प्रकरणों को निपटाने की बात को समाप्त करे। सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता जीएम खान, अशोक वर्मा, आनंद अधिकारी, जयंत विपट, प्रकाश सिंह, रघुवीर यार्दी आदि ने हाइकोर्ट के आदेश का विरोध कर संबोंधित किया।
साधारण सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि उक्त समस्या का निराकरण 10 फरवरी तक नही होता है तो अभिभाषक संघ द्वारा लोक अदालत का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान सभा में उपाध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी, सचिव चंद्रपाल सिंह सोलंकी, सहसचिव निलेश वर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश जायसवाल, पुस्तकालय सचिव लोकेन्द्र शुक्ला, लियाकत सैयद अली, प्रदीप भार्गव, शहजाद शेख, योगेश कुमार, जसवंत सिंह गंभीर सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे।