डीएम व एसपी द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर अवैधानिक रूप से अवरोध एवं स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर व्यवसाय को हटाये जाने हेतु चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान।

नगर के समस्त मार्गों पर अतिक्रमण जब तक हट न जाये, तब तक अभियान को नियमित रूप से चलायें सम्बन्धित अधिकारी-जिलाधिकारी।

डीएम व एसपी द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर अवैधानिक रूप से अवरोध एवं स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर व्यवसाय को हटाये जाने हेतु चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान।

KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

सुलतानपुर- 01 जून/शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी रवीश गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 विपिन कुमार मिश्र के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस बल, नगर पालिका प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के साथ नगर क्षेत्र में कोतवाली नगर से जिला अस्पताल, सब्जी मण्डी, सुभाष मार्केट होते हुए लखनऊ ओवरब्रिज क्रासिंग तक तथा पंचरस्ता से दूसरी पटरी पर कुड़वार नाका चौराहा से रेलवे स्टेशन मोड़ तक सड़क/सड़क की पटरियों से अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अभियान चलाया गया। 

 जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क के किनारे स्थित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गयी कि सड़क/सड़क की पटरी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें यदि अतिक्रमण किया गया, तो दुकानदार के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। दुकानदारों को अन्तिम रूप से चेतावनी दी गयी कि यदि फुटपाथ एवं मार्गों पर दुकान लगायी, तो सामान जब्ती के साथ जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। पथ विक्रेता निर्धारित वेन्डिंग जोन में ही ठेले पर ही व्यवसाय करें। वेन्डिंग जोन में किसी प्रकार के गुमटी अथवा पक्का निर्माण करने का प्रयास न करें। इस दौरान सब्जी मण्डी में लगाये गये तिरपाल, पन्नी आदि को हटवाया गया तथा मार्गों को खाली कराया गया। 

            जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कोतवाली नगर में आहूत बैठक में नगर क्षेत्र में स्थित मार्केटों, काम्पलेक्सों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। पी.एम. स्वनिधि योजनान्तर्गत लाभान्वित दुकानदारों को जी.आई.सी. कालेज के पीछे खुले मैदान गन्दानाला के पास एवं लखनऊ नाका, ओवरब्रिज के नीचे लगे गुमटी हटाकर ठेले पर दुकान लगाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद सुलतानपुर को कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। 

            उन्होंने ठेला हेतु 2.5 मीटर x 2.00 मीटर का स्थान दिये जाने तथा उक्त स्थल पर खुले नाले को ढकने के भी निर्देश दिया गया। पी.एम. स्वनिधि के अन्तर्गत डिजिटल पेमेन्ट हेतु जिन दुकानदारों ने अभी तक क्यू.आर. कोड अथवा डिजिटल लेनदेन शुरू नहीं किया है वे जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में जाकर अपना क्यू.आर. कोड प्राप्त कर लें तथा डिजिटल लेन देन शुरू करें। अभियान को उप जिलाधिकारी सदर के निर्देशन में नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस बल के सहयोग से जब तक समस्त मार्गों से अतिक्रमण न हट जाय। तब तक अभियान को नियमित चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।