विद्युत विभाग ने साधी चुप्पी इस मकान का निर्माण चोरी की लाइट लगाकर किया है
मेरे पक्षकार की खरीदशुदा भूमि पर जीतू सैनी पुत्र श्री रामजीवण सैनी निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा जबरन अतिक्रमण कर 2 दुकानें व चारदीवारी का निर्माण कर लिया है
विद्युत विभाग ने साधी चुप्पी इस मकान का निर्माण चोरी की लाइट लगाकर किया है
KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी
कारोठ राजगढ़ यह है कि मेरे पक्षकार की एक प्रयशुदा भूमि हाल खसरा नम्बर 403 / 0.33 ग्राम कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है । जिस भूमि पर मेरा पक्षकार काबिज खातेदार व रिकार्डेड खातेदार है । उक्त जमीन मेरे पक्षकार द्वारा प्रभूदयाल सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी निवासी मालीबास कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 21.10.1994 को क्रय की गई थी और उक्त भूमि अब मेरे पक्षकार की खरीदशुदा कब्जेशुदा व स्वामित्व की है । यह है कि अब मेरे पक्षकार की खरीदशुदा भूमि पर जीतू सैनी पुत्र श्री रामजीवण सैनी निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा जबरन अतिक्रमण कर 2 दुकानें व चारदीवारी का निर्माण कर लिया है जो निर्माण पूरी तरह से अवैध है और जीतू सैनी ने मेरे पक्षकार की भूमि पर अतिक्रमण किया है । जीतू सैनी के पास स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं है । यह है कि मेरे पक्षकार द्वारा एक सिविल वाद जीतू सैनी व प्रभूदयाल सैनी के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ जिला अलवर में किया हुआ है जो प्रकरण अभी लम्बित है और मेरे पक्षकार की जानकारी में आया है कि जीतू सैनी उक्त अवेध निर्माण पर विधुत कनेक्शन लेना चाहता है जबकि उक्त खसरा नम्बर का मालिक मेरा पक्षकार है । इसलिए जीतू सैनी उक्त खसरा नम्बर पर कोई विधुत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः आपको यह नोटिस दिया जाकर सूचित किया जाता है कि आप जीतू सैनी पुत्र रामजीवण सैनी निवासी आमकोवाल तहसील राजगढ़ जिला अलवर के पक्ष में बाद के निस्तारण तक कोई विद्युत कनेक्शन जारी न करें । अन्यथा मेरे कार को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति व नुकसान की भरपाई के लिए आप पदीय एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे जिसके लिए आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसके समस्त हजे खचे व परिणामों की जिम्मेवारी आपकी स्वय की होगी । नोटिस से सूचित रहे ।