देवास बस स्टैंड पर 3 वर्ष पूर्व चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया
देवास बस स्टैंड पर चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास
देवास बस स्टैंड पर मामूली कहासुनी को लेकर चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास
kTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। तीन वर्ष पूर्व देवास बस स्टेण्ड पर मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया था, बस स्टेण्ड पर एक ढाबा संचालक की हत्या चाकू गोदकर कर दी गई थी। बताया गया था कि दो लोगों के विवाद में समझाईश देने के लिए होटल संचालक पहुंचा था तो उसकी ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। जिसके बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि-अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2018 को रात्रि 3 बजे फरियादी मोंटी ने पुलिस थाना देवास में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट कि वह भवानी सागर देवास में रहता है और उसके पिता ने, बस स्टेण्ड देवास में बजरंग होटल के पास 10-12 दिन पहले, एआर भोजनालय किराये से लेकर चालू किया है। आज रात्रि करीब 12.30 बजे वह और उसके होटल में काम करने वाला राहुल दायमा कुम्हार गली में पेशाब करने गये थे, तो देखा कि वहां पर कुछ पड़ा था। दोनों डर गये व चिल्लाते हुय सुलभ कॉम्पलेक्स के पास से बस स्टेण्ड के पास आ गये।
यह था पूरा मामला
बस स्टेण्ड के पास गली में वासुदेवपुरा के रोहन कहार व छोटू कहार पेशाब कर रहे थे। रोहन ने उसे चांटा मारा और बोला कि क्यों चिल्ला रहे हो तथा छोटू ने चाकू निकाल कर राहुल के गले पर रख दिया, तो दोनों भाग कर अपने होटल पर आ गये और घटना अपने पिता को बताई, तब उसके पिता उसके साथ बसे स्टेण्ड आये। मनोज की होटल के पास खड़े छोटू कहार व रोहन कहार को उसके पिता बोले कि ‘‘तुमने मेरे बच्चों को क्यों मारा’’? इसी बात पर उन्होंने उसके पिता को मां बहन की अश्लील गालियां दी तथा झगड़ा करने लगे और मारने को दौड़े तो उसके पिता भागने लगे तो रोहन ने उसके पिता को पकड़ लिया और छोटू ने उसके पिता के बाई तरफ सीने के पास तथा बाएं हाथ की कोहनी में चाकू से मारा, जिससे खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो कार्तिक, विनोद व अंकल प्रकाश आ गये तो दोनों वहां से भाग गये। उपरोक्त घटना के उपरान्त वह अपने पिता को 100 डायल से इलाज कराने हेतु एमजीएच लेकर गया, जहां डॉक्टर ने देखकर उसके पिता को मृत होना बताया। फिर वह अपने भाई व अंकल के साथ रिपोर्ट करने थाने गये जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा शनिवार 4 सितंबर 2021 को निर्णय पारित कर आरोपीगण आकाश उर्फ छोटू आयु 19 वर्ष निवासी 106 वासुदेवपुरा, देवास व आरोपी रोहन कहार आयु 21 वर्ष निवासी 75 वासुदेवपुरा, देवास को धारा 302/34 के आरोप में ‘‘आजीवन कारावास’’ के दण्ड व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 के आरोप में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर विशेष लोक अभियोजक अतुल पण्ड्या, (एससी/एसटी एक्ट जिला देवास) द्वारा पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर गोपीकृष्ण बड़ौले का विशेष सहयोग रहा।