सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा नवनिर्मित ए0डी0आर0 सेन्टर के प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा नवनिर्मित ए0डी0आर0 सेन्टर के प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण।

KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश। 

 सुलतानपुर-  15 जुलाई/मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा श्री इन्तेखाब आलम प्रभारी मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार शुक्रवार को प्रातः 10 बजे नवनिर्मित ए0डी0आर0 सेन्टर जनपद सुलतानपुर में श्री बटेश्वर कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान डाॅ0 अब्दुल राय, सदस्य स्थायी लोक अदालत, अमीत कुमार पाण्डेय, सुभाष चन्द्र नामिका अधिवक्ता एवं अनुज विश्वकर्मा, अशुतोष गुप्ता पैरालीगल वाइलेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर उपस्थित रहे। वृक्षारोपण के समय विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाये गये। वृक्षारोपण के पश्चात सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि वृक्ष मानव जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है वृक्षों से ही मानव जीवन को शुद्ध आक्सीजन मिलता है, हरे भरे पौधों के जरिए सुन्दर पर्यावरण की स्थापना की जा सकती है।

 

               मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 13 अगस्त, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत/निस्तारित वाद न्यायालय में लंबित वाद- शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्प्लायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक (विवाह विच्छेद के मामले छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें (सिविल न्यायालय/ट्रिबुलनल में लंबित) सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद।

            प्री-लिटिगेशन के मामले-धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्प्लायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद निस्तारित किये जायेंगे। उन्होंने समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 13 अगस्त, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते हैं।