चिरंजीवी के लाभार्थियों से कोविड व ब्लैक फंगस के उपचार में लिया पैसा होगा रिफंड

चिरंजीवी के लाभार्थियों से कोविड व ब्लैक फंगस के उपचार में लिया पैसा होगा रिफंड

चिरंजीवी के लाभार्थियों से कोविड व ब्लैक फंगस के उपचार में लिया पैसा होगा रिफंड


-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने आमजन के हित में दिए निर्देश

KTG समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर,राजस्थान डूंगरपुर।राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से कोविड और ब्लैक फंगस के उपचार के दौरान अस्पतालों द्वारा वसूले गए पैसे को रिफंड करने का फैसला लिया है। यह प्रावधान केवल कोविड-19 एवं म्यूकरमायकोसिस के उपचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों के लिए एक मई 2021 से 30 जून 2021 के मध्य उपचार के लिए भर्ती सभी पात्र मरीजों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों के संबंध में लागू होगा। डूंगरपुर जिलावासियों से भी विभाग ने इस संबंध में परिवेदनाएं मांगी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि कोविड महामारी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से जिन अस्पतालों द्वारा मरीजों से पैसा लिए जाने की शिकायते मिली थी, उनको अब पैसे रिफंड करने की कार्यवाही की जा रही है। योजना की नई शुरुआत होने और गाइडलाइन के बारे में कई अस्पतालों तक जानकारी सही और पूर्ण नहीं होने के कारण कई सम्बद्ध अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं करने और पैसे लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसी पर राज्य सरकार ने लाभर्थियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 एवं म्यूकरमॉयकोसिस के उपचार के लिए एक मई 2021 से 30 जून 2021 के मध्य भर्ती हुए योजना के लाभार्थियों को उनके लगे हुए रूपए अस्पताल से वापिस दिए जाने का निर्णय लिया है। एडिशनल सीएमएचओ डॉ. विपीन मीणा ने बताया कि डूंगरपुर जिलावासी इस संबंध में अपनी परिवेदना कार्यालय में भेज सकते। उन्होंने बताया कि संबंधित अस्पताल द्वारा इस राशि का रिफंड मरीज के बैंक खाते में किया जाएगा। यदि मरीज द्वारा योजना के निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त उपचार प्राप्त किया गया है तो उक्त पैकेज के अतिरिक्त राशि रिफंड नहीं की जाएगी। उक्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत कोविड-19 के उपचार के लिए सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों पर लागू होगा चाहे मरीज द्वारा अस्पताल में भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज से पूर्व किसी भी समय योजनांतर्गत अपनी पात्रता बताई हो। कोविड-19 एवं म्यूकरमायकोसिस के अतिरिक्त शेष पैकेज के सम्बंध में परिवेदना निस्तारण एवं डि-एम्पैनलमेंट की गाइडलाइन एवं योजना की आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार जिला एवं राज्य स्तरीय परिवेदना निस्तारण समितियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। योजना की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 18001806127 तथा शिकायत के लिए 181 पर फोन किया जा सकता है।