मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के लिए क्या, कुछ रहेंगी अनिवार्यता, यहां मिलेगी सारी जानकारी विस्तार से
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की पात्र महिलाओं के लिए 5 मार्च से फॉर्म भरना शुरू।
KTG समाचार शिवपुरी:
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023
शिवपुरी, 5 मार्च 2023/ राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्बावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ करने हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की है।
इस योजना अंतर्गत आवेदक म.प्र. मूल निवासी हो तथा 01 जनवरी 2023 से 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु हो पात्र होगा। विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परीत्यक्ता शामिल रहेंगी। आवेदन करने के लिए समग्र सदस्य आई.डी. (E-KYC), समग्र परिवार आई.डी. तथा आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक हो) आवश्यक है।
आवेदन फॉर्म भरने की व्यवस्था ग्राम / वार्ड स्तर पर कैम्प लगाकर की जाएगी। जिसमे महिला को स्वयं उपस्थित होकर फार्म जमा करना अनिवार्य है। योजना अंतर्गत परिवार से तात्पर्य पति- पत्नी एवं आश्रित बच्चों से हैं। उक्त योजनांतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र है जो कि जिनके परिवार की सम्मिलत रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित / स्थाईकर्मी / संविदाकर्मी के
रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। पंरतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होगी। जो स्वंय भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड से अधिक कृषि भूमि हो। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो।
इस हेतु हितग्राही द्वारा स्वघोषणा पत्र पर्याप्त हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद /विधायक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड / निगम / मण्डल / उपक्रम का अध्यक्ष /उपाध्यक्ष / संचालक / सदस्य हो। जिनके परिवार को कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।
इस योजना अंतर्गत महिला से पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह उनके आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में राशि में भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खाता अनिवार्य है। योजना अन्तर्गत समग्र / आधार डाटा मे दर्ज नाम / जन्म तिथि / लिंग के अनुसार पात्रता तय की जाएगी। योजना अंतर्गत कैम्प (ग्राम / वार्ड ) ग्राम पंचायत कार्यालय / वार्ड कार्यालय स्तर पर महिला को स्वंय उपस्थित होकर आवेदन करना अनिवार्य हैं ताकि उसकी लाईव फोटो ली जा सकें। आवेदित महिलाओं की अनंतिम सूची का प्रकाशन लाडली बहना पोर्टल / एप एंव ग्राम/ वार्ड स्तर पर चस्पा की जायेगी। अनंतिम सूची में दर्ज महिलाओं के विरुद्ध आपत्तियां पोर्टल / एप/ सीएम हेल्पलाईन ऑफ लाईन दर्ज की जा सकेगी।
अंतिम सूची का प्रकाशन कर पात्र महिलाओं के आधार लिंक बैंक खाते (जो कि डी. बी. टी. इनेबल्ड हो) में राशि का वितरण किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जायेगा। योजना अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एंव नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगें। भविष्य में यदि हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती हैं तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी तथा अपात्रता की स्थिति में हितग्राही महिला का नाम सूची से विलोपित किया जायेगा। जिला स्तर पर योजना की सतत समीक्षा एंव निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एंव सदस्य सचिव जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल
विकास होगें।
आपत्ति निराकरण समिति
इस योजना अंतर्गत योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नायब तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी आपत्ति निराकरण समिति में रहेंगे। जबकि नगर परिषद / नगर पालिका क्षेत्र में तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी समिति द्वारा केवल प्राप्त आपत्तियों के विरूद्ध जांच कर निराकरण किया जायेगा
समाचार क्रमांक 22/2023