जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत समस्त आबकारी निरीक्षक व आबकारी अनुज्ञापियों के साथ बैठक हुई आयोजित।
KTG समाचार (ब्यूरो चीफ) - नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, जिला- सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर -18 अप्रैल/ नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में पं0 राम नरेश त्रिपाठी सभागार में समस्त आबकारी निरीक्षक व आबकारी अनुज्ञापियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राघवेन्द्र चतुर्वेदी, जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र शेखर, आबकारी निरीक्षक डाॅ0 महेन्द्र प्रताप वर्मा सहित समस्त आबकारी निरीक्षक भी उपस्थित रहे।
उक्त बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि दुकानों पर नयी रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है इस हेतु अभी हाल ही में टीमों को चेकिंग हेतु लगाया गया है। साथ ही साथ आबकारी विभाग का टोल फ्री नम्बर 9454466019 व 14405 का प्रदर्शन अनिवार्य है, जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने कहा कि दुकानों पर सी०सी०टी०वी० की व्यवस्था 24 घण्टे संचालित रहे, साथ ही साथ इनवर्टर की व्यवस्था) सी०सी०टी०वी० कैमरा किसी भी दशा में बन्द नहीं होना चाहिए बन्द होने की दशा में लाइसेंस धारक एवं बिक्रेता पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिन दुकानों पर इन्वर्टर व मानीटर न हो, तत्काल प्रभाव से दो दिन में लग जाय, नहीं तो पुलिस द्वारा जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी मदिरा की दुकान पर डाईलूशन कदापि नहीं होना चाहिए। डाईलूशन मिलने पर तत्काल एफ0आई0आर0 कराते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी मदिरा की दुकान पर ओवर रेटिंग कदापि नहीं होना चाहिए। ओवर रेटिंग मिलने पर दुकान पर विधिक कार्यवाही करते हुए बिक्रेता पर एफ0आई0आर0 व जेल आदि की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि दुकान समयानुसार खुले व बंद हो (सुबह 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक), निर्धारित मात्रा मे बिक्री सुनिश्चित हो निर्धारित मात्रा से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को बिक्री कदापि न हो। किसी भी व्यक्ति को चुनाव पीरियड में पूरी पेटी के रूप में बिक्री कदापि नहीं होनी चाहिये। निर्धारित मात्रा (उ0प्र0 असाधारण गजट 14 मार्च 2022 के अनुसार )
(1) देशी = 02 लीटर (05 पौवा सादा) एवं ( 05 पौवा मसालेदार )
(2) विदेशी = 4.5 लीटर ( भारत में निर्मित
4.5 लीटर आयातित विदेशी मदिरा
(1) वाइन = 2.5 लीटर भारत में निर्मित
2.5 लीटर आयातित
(4) बीयर = 12 लीटर
(5) अन्य = 8 लीटर कंम तीव्रता के अथवा आयातित अल्कोहल युक्त मादक पेय
( कुल मात्रा 36 लीटर प्रति व्यक्ति)
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि स्टाक/बिक्री रजिस्टर अद्यतन भरा हो, जिससे किसी भी अधिकारी द्वारा जांच में मौके पर उपस्थित स्टाक का मिलान हो सके, मिलान न होने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। दुकानों के बाहर लगे साईन बोर्ड नियमानुसार अद्यतन रहे। उन्होंने कहा कि अनुज्ञापी अपनी दुकान के लाइसेंस हेतु पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही लाइसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे। नौकरनामा लाइसेंस हेतु बिक्रेताओं के पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा के पश्चात ही निर्गत करायें। दुकानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा (कम से कम दो) व मानीटर की क्षमता कम से कम एक सप्ताह का वैकप हो।
उन्होंने कहा कि फुटकर दुकानों के घोषित पुराने स्टाक पर नई एम०आर०पी० के स्टीकर लगाकर ही बिक्री की जाय। गैर प्रान्तीय मदिरा व अवैध मदिरा से सम्बन्धित सूचना से तत्काल सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक एवं पुलिस विभाग को अवगत करायें। किसी दुकान पर गन्दगी कदापि न रहे।